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मानकों की अनदेखी पर लगा तीन दवा दुकानों पर ताला

Fri, 25 Oct 2013 07:33 PM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
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दवाओं की खरीद फरोख्त में तय मानकों की अनदेखी करने के मामले में एफएसडीए की औषधि इकाई ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है।
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इसके चलते ही बीते दिनों हुई कार्रवाई के नोटिस का जवाब न देने पर तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई हुई है।

मंडलीय औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के निर्देश पर इनमें से दो दवा दुकानों का लाइसेंस एक सप्ताह और दवा की थोक सप्लाई से जुड़ी एक फर्म का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित किया है।

लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में उक्त दवा दुकानों पर विभाग का ताला रहेगा।

इसके साथ ही ग्लेक्सो कंपनी द्वारा सप्लाई की दवा की शीशी में कचरा पाए जाने के मामले में भी सैंपल सीज कर प्रयोगशाला जांच को भेजा गया है।

पढ़ें- नियम-कानून ताक पर रख चल रहे दो अस्पताल सील

साथ ही औषधि अनुभाग ने इस बाबत दवा बनाने वाली संबंधित कंपनी को भी नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण तलब किया है।

मंडलीय औषधि अनुज्ञापन अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि बीते दिनों अभियान चला कर दुकानों पर बिकने वाली दवाओं के लिए तय मानकों के अनुपालन की जांच हुई थी।

इस दौरान पीजीआई के समीप संचालित दो दवा दुकानों अभिषेक मेडिकल व अभिषेक फार्मा में जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री तय मानक के इतर होती पायी गयी थी।

इतना ही नहीं जांच पड़ताल में दोनों ही दुकानों के संचालक स्टाक में मौजूद दवाओं की खरीद व बिक्री से संबंधित बिल वाउचर भी उपलब्ध नहीं करा पाए थे।

कार्रवाई के बाद उक्त दोनों ही दुकानों के संचालकों को जारी नोटिस का जवाब भी तय मियाद तक नहीं दिया गया।

इसके कारण ही उक्त दोनों दवा दुकानों के विक्रय लाइसेंस को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर इस अवधि में दवाओं की खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।

उन्होंने बताया कि इसी दौरान अलीगंज इलाके के छोटा चांदगंज इलाके में दवाओं की थोक सप्लाई से जुड़ी एके इंटरप्राइजेज नाम से संचालित फर्म की भी जांच पड़ताल हुई थी।
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जांच के दौरान फर्म द्वारा सप्लाई की जाने वाली दवाएं खुले स्थान में मानकों के इतर रखी मिली थी।

इतना ही नहीं सीएनएफ फर्म होने के बाद भी वहां के दवा स्टाक के अभिलेख व कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए डीप फ्रिजर भी नहीं मिला था।

फर्म संचालक द्वारा नोटिस का जवाब न दिए जाने के कारण उसके लाइसेंस को एक माह के लिए निलंबित कर दवा सप्लाई पर रोक लगा दी गयी है।

अनूप कुमार ने बताया कि आलमबाग स्थित गंगा अस्पताल में संचालित एक दवा दुकान से मिली शिकायत के बाद जांच टीम ने दुकान पर सप्लाई हुई ग्लेक्सो कंपनी द्वारा निर्मित पैरासिटामॉल सिरप की शीशी में कचरा नुमा कण पाए गए।

उक्त दवा के नमूने को सीलबंद कर जांच के लिए भेजते हुए दवा बनाने वाली कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है।

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