अयोध्या। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी यार मोहम्मद को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आदेश एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने अपराध की गंभीरता, आरोपी के विश्वास को तोड़ने वाला और जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र की 28 वर्षीय महिला की जान-पहचान गोंडा निवासी यार मोहम्मद से सोशल मीडिया पर हुई। लगभग एक साल से दोनों आपस में सोशल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते रहे। यार मोहम्मद ने युवती को फोन करके नगर के रोडवेज के पास स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां पर उसने युवती के कपड़े जबरन निकालकर दुष्कर्म किया। युवती किसी तरह से बाथरूम में जाकर अदर से दरवाजा बंद कर ली और अपने भाई को सूचना दिया। तब पुलिस ने आकर दरवाजा खोलवाया और कपड़े देकर अंदर से निकाला। पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में वजीरगंज गोंडा निवासी यार मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र में कहा कि युवती से उसकी शादी की बात चल रही थी। शादी न हो पाने पर यह फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। (संवाद)