अयोध्या। आपराधिक षड्यंत्र के साथ तमंचे से फायर करके हत्या का प्रयास करने के आरोपी कुशल दुबे को अदालत ने बड़ी राहत दी है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन प्रसाद यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया है।
आरोपी ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में घटना को झूठी बताते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। तर्क दिया कि बरामद किए गए देसी पिस्टल का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में दो लोगों के फायर करने की बात कही गई है, लेकिन मेडिकल में साबित नहीं हुआ है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना थाना इनायतनगर के ईंट गांव की है।16 फरवरी, 2026 की है। संजय सिंह गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तभी विपिन कुमार दुबे, कुशल दुबे व गिरिजाशंकर ने हमला कर दिया। पिस्टल से फायर किया, जिससे संजय सिंह बेहोश होकर गिर गए। इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। सेहत में सुधार होने पर संजय सिंह ने अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई।