अयोध्या। घर के बाहर बैठे जमुना प्रसाद की लाठी-डंडे से नृशंस हत्या करने के आरोपी देव नरायन यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
आरोपी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर स्वयं को निर्दोष बताया और जमीन की रंजिश में फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। वहीं, डीजीसी फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। तर्क दिया कि थाना कुमारगंज क्षेत्र के गोड़वा निवासी जमुना प्रसाद अपने दरवाजे पर बैठे थे। 11 फरवरी, 2026 को सुबह जमीन पर कब्जेदारी को लेकर राम विलास, देव नरायन, अनीता, सुनीता व गीता ने लाठी-डंडे से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे जमुना की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र आशाराम ने थाना कुमारगंज में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। (संवाद)