लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में बिल्डिंग के हिस्सेदार आरोपी सुरेश प्रसाद शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज मलखान सिंह ने खारिज कर दी है।
अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि अलीगंज थाने के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित आवासीय मकान में बिना अनुमति के पेट शॉप, क्लीनिक, गेमिंग जोन और आईटी ऑफिस चल रहे थे। 22 जून को पेट शॉप में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रति भेजकर जांच की निगरानी करने के लिए कहा। न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों, जैसे नगर निगम और अग्निशमन सेवाओं के अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया।
कोर्ट में कहा गया कि इमारत में आग बुझाने और आपातकालीन निकास का इंतजाम नहीं था। केवल एक ही रास्ता था और धुआं निकालने की व्यवस्था भी नहीं थी। एसी के आउटर और बिजली के उपकरण असुरक्षित तरीके से लगे थे। प्रॉपर्टी मालिक वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक कृष्णा जायसवाल, पेट शॉप संचालक रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार को जान-माल के नुकसान की आशंका थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरती। सुरेश प्रसाद शुक्ला ने आवासीय प्लॉट पर बने कॉम्प्लेक्स का सह मालिक है और उसने व्यावसायिक कार्य के लिए किराये पर दिया था।
अलीगंज अग्निकांड।- फोटो : file photo
अलीगंज अग्निकांड।- फोटो : file photo
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