धोखाधड़ी करके एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया।एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने आरोपी विधायक के खिलाफ 82 दण्ड प्रक्त्रिस्या संहिता जारी करके विधायक को फरार घोषित करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख तय की है।
इसके पहले इंस्पेक्टर महानगर ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट के साथ आरोपी को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी दी।वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह ने कोर्ट को बताया कि अब्बास अंसारी के खिलाफ पूर्व में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिसका अनुपालन कराने के लिए आरोपी के सभी ज्ञात और संभावित स्थान के साथ ही उप्र व अन्य राज्यो में आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस गई लेकिन आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नही मिला ।कोर्ट से गुजारिश की गई कि आरोपी को फरार घोषित किया जाए ।कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि आरोपी अब्बास अंसारी कोर्ट में हाजिर होने की जगह खुद को छिपा रहा है जिससे कोर्ट द्वारा जारी वारंट का निष्पादन नही हो पा रहा है।लिहाजा आरोपी के खिलाफ 82 दण्ड प्रक्त्रिस्या संहिता की कार्यवाही शुरू की जाती है।
पत्रावली के अनुसार महानगर थानाप्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया थाएबाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था।कहा गया कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए।रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उसपर कई हथियार लिए।