अयोध्या। थाना महराजगंज के भदौली खुर्द गांव निवासी आदित्य व उसकी तीन बहनों के खिलाफ ब्लैकमेल करते हुए 90 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कोर्ट से पारित हुआ है। अपर सिविल जज सी डि द्वितीय/एसीजेएम की अदालत ने थाना महराजगंज को मामले की रिपोर्ट दर्ज कर सात दिन के अंदर प्राथमिकी की कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना महराजगंज क्षेत्र के सिहोरिया मलखानपुर गांव निवासी आशीष श्रीवास्तव को पहले ब्लैकमेल किया गया। भदौली खुर्द गांव निवासी आदित्य व उनकी तीन बहनों की ओर से सात मार्च को फोन छीन लिया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड के जरिये आशीष के खाते से 90000 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का सहारा लिया। (संवाद)
बिजली का बकाया जमा होने के आधार पर फाइनल रिपोर्ट स्वीकृत
अयोध्या। बिजली चोरी के पांच साल पुराने मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रतिभा नारायण ने एंटी पावर थेफ्ट थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पुलिस नेआरोपी के बकाया जमा होने के आधार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है।इस आधार पर आर के सिंह की ओर से गौरी शंकर के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट की अदालती कार्यवाही समाप्त हो गई।