राजधानी में नया डीएम सर्किल रेट अब 5 अगस्त से लागू होगा। पहले यह रेट 1 अगस्त को लागू होनी थी। लोगों ने सस्ती दर पर भू-संपत्ति खरीदने के लिए बढ़े हुए दिनों का भरपूर लाभ्ा उठाया।
बुधवार देर रात जिलाधिकारी अनुराग यादव ने बीते 48 घंटे में निबंधन कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय व तहसील कार्यालयों में जुटी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया।
एडीएम वित्त व राजस्व संजय कुमार सिंह यादव ने बताया कि रजिस्ट्री कराने वालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिलहाल नए डीएम सर्किल रेट को सोमवार से लागू करने का फैसला किया गया है, जिससे किन्हीं कारणों से 31 जुलाई तक निबंधन न करा पाए लोग वर्तमान दर पर ही निबंधन कराने का फायदा उठा सकें।
यूपी स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) नियमावली 1977 एवं संशोधित नियमावली 2013 के नियम 4 के तहत हर साल एक अगस्त को सर्किल रेट की संशोधित दरों को लागू किए जाने का प्रावधान है।
इसके तहत ही बृहस्पतिवार से सर्किल रेट की नई दरें लागू की जानी थीं। निबंधन कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन के वित्त व राजस्व अनुभाग बुधवार देर शाम तक इसकी तैयारी पूरी कर चुके थे। इसी बीच, पांच अगस्त से नया सर्किल रेट लागू करने का फैसला आया।
सहायक महानिरीक्षक निबंधन ओपी सिंह ने बताया कि बीते 48 घंटे में भू-संपत्ति का निबंधन कराने वालों की भारी भीड़ रही।
मंगलवार को जहां करीब 8 सौ रजिस्ट्री हुईं, वहीं वर्तमान सर्किल रेट के अंतिम दिन 31 जुलाई को करीब नौ सौ रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय, बीकेटी, मलिहाबाद व मोहनलालगंज तहसील में हुई।
इसके चलते ही बीते दो दिनों में करीब 24 करोड़ के स्टांप पेपर की बिक्री हुई। इसमें 10 करोड़ रुपये के बैंकिंग स्टांप व 14 करोड़ रुपये के ई स्टैम्पिंग शामिल रहे।