एमएलसी मजहर हुसैन उर्फ बुक्कल नवाब को पिछली सरकार में गलत तरीके से दिए गए नदी की जमीन के मुआवजा की रिकवरी होगी। शासन ने इसके लिए बुक्कल नवाब को नोटिस भी भेजा है।
यह जानकारी बुधवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में याची हरी सिंह ने 2010 में भी उन्हें 9 करोड़ रुपये मुआवजा इसी तरह दिए जाने की सूचना दी है।
हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस सुधीर अग्रवाल को महाधिवक्ता यूपी शासन ने अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी। उनका कहना था कि करीब आठ करोड़ रुपये गलत तरीके से मुआवजा के रूप में बुक्कल नवाब को दिया जाना पाया गया है।
इसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए नोटिस भी उन्हें दिया जा जा चुका है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शासन की कार्रवाई की पूरी जानकारी अगली सुनवाई तक मांगी है। अब हाईकोर्ट ने 23 मई को सुनवाई की तारीख तय की है।