सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश राम सुचित ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपूरपुर मजरा नरसोही निवासी शिवकुमार के विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीया नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ बालात्कार करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषत किए जाने के बाद सुनवाई के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी पाया। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी, कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशर किशोर यादव ने की।