यूपी के सरकारी कार्यालयों में अब 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी है। 33 प्रतिशत लोगों के उपस्थित रहने की शर्त को खत्म कर दिया गया है।
अभी तक उप सचिव व इनसे उच्च स्तर के सभी अधिकारी कार्यालय आते थे पर अब अनुसचिव व इनसे उच्च स्तर के सभी अधिकारी कार्यालय आएंगे।
इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।