याजदान इंफ्राकॉन प्रा.लि. पर 39 लाख रुपये ठगने का केस दर्ज किया गया है। बाराबंकी के रहने वाले फैसल मतीन ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि फ्लैट के नाम पर 29 लाख और इंटीरियर के नाम पर 10 लाख वसूले थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है।
बाराबंकी के नवाबगंज निवासी फैसल मतीन के मुताबिक, जून 2018 में 29 लाख रुपये में याजदान इंफ्राकॉन प्रा.लि. के डालीबाग स्थित अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर ई-105 की रजिस्ट्री कराई थी।
ये भी पढ़ें - यूपी के 12.94 लाख उपभोक्ताओं ने कभी नहीं दिया बिजली का बिल, अफसरों को मिली वसूली की चेतावनी
ये भी पढ़ें - 'राहुल गांधी कभी किस करते हैं... भारत माता की हत्या की बात करते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत'
कंपनी में निदेशक सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खाते में यह रकम जमा कराई। आरोपियों ने साजिश रचते हुए दोबारा 10 लाख रुपये वसूले। कहा कि फ्लैट में इंटीरियर का कुछ काम कराना है। रकम हड़पने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। इस बीच एलडीए ने बिल्डर के अपार्टमेंट अलायाह हेरिटेज को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त करवा दिया।
जानकारी होने पर कंपनी के निदेशकों से रकम वापस मांगी तो जान से मारने की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर हजरतगंज प्रमोद पांडेय के मुताबिक, फैसल मतीन की तहरीर पर सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खिलाफ जाली दस्तावेज तैयार व धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया गया है।