कोविड -19 की रोकथाम के लिए सुरक्षा के निर्धारित मानकों के तहत प्रत्येक बस में बस की सीट से अधिक यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। अधिक यात्री होने पर अतिरिक्त बस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइज करने के बाद ही बसें संचालित की जाएंगी तथा चालक व परिचालक और यात्रियों को बिना मास्क पहने यात्रा/ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।