राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि यदि आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसी जिले में राशि उपलब्ध न हो तो संबंधित जिले के डीएम कोषागार से टीआर-27 नियम के अंतर्गत राशि निकालकर राहत पहुंचा सकते हैं। सरकार राशि का समायोजन करेगी।