रायबरेली। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सहायक पर्यावरण अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2021 में मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर अर्थदंड लगाते हुए वेतन से वसूली के आदेश दिए हैं।
शहर के 1436/11 मलिकमऊ आइमा निवासी डॉ. कंहैयालाल वर्मा ने 31 अगस्त 2021 को जनसूचना अधिकार के तहत तीन बिंदुओं में सूचना मांगी थी। मामले में मलिकमऊ निवासी इंद्रपाल पर की गई डंडात्मक कार्रवाई के साथ ही अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की कार्रवाई के संबंध में सूचना मांगी थी। साथ ही दिए गए शिकायतीपत्र के संबंध में पूरा ब्योरा देने का अनुरोध किया गया था।
22 सितंबर 2021 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी व सहायक पर्यावरण अभियंता सुशील कुमार शुक्ला ने सूचना न देकर इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी स्थित कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी से अपील करने की सलाह दी थी। मामले में राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।