लखनऊ। किराएदार के घर स्कूल की किताब लेने आई कक्षा चार की छात्रा से दुराचार करने, जानमाल की धमकी देने के आरोपी गुड्डू हलवाई उर्फ मोहम्मद आरिफ को दोषी ठहराकर पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट में सरकारी वकील शशि पाठक और मनोज तिवारी ने बताया कि वादी ने कैसरबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि28 अगस्त 2013 की शाम उनकी 9 वर्ष की पुत्री घर के सामने रहने वाले गुड्डू हलवाई उर्फ मो. आरिफ के घर में किरायेदार की हम उम्र लड़की से किताब लेने गई थी। जब पीड़िता किताब लेकर वापस आ रही थी तभी जीने से उतरते समय आरोपी आरिफ ने पीड़िता को पकड़ लिया तथा बाथरूम में खींच ले गया और दुराचार किया। बाद में किसी को बताने पर जानमाल की धमकी दी। पीड़िता ने घर आकर सारी घटना अपनी माँ को बताई।