रायबरेली। अदालत ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विद्याभूषण पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो एक्ट) बब्बन कुमार त्रिपाठी, अशोक त्रिवेदी व वीरेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना शिवगढ़ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 फरवरी 2019 की शाम करीब चार बजे वादिनी की नौ वर्षीय बेटी बेर खाने खेत गई थी। इसी दौरान सुरेंद्र सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण राशि पीड़िता या उसके संरक्षक को देने का भी निर्देश दिया है।