लखनऊ। कक्षा दो में पढ़ने वाली सात साल की बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने से दुष्कर्म करने वाले विवेक कुमार यादव को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बच्ची की मां ने 26 दिसंबर 2020 को पारा थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में मां ने बताया कि उनकी बेटी को पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले विवेक कुमार यादव ने बिस्कुट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के रोने और घायल हो जाने पर आरोपी ने उसे अपने कमरे के बाहर कर दिया था।