बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
लखनऊ। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अनिल कुमार यादव को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मो. कमरुज्जमा खान ने 20 साल की कैद और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की सारी रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
इससे पहले पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता का परिवार एक खाली प्लॉट में झोपड़ी डालकर रहता था। 14 सितंबर 2019 को बच्ची का पिता काम पर गया था। मां चार साल की बच्ची को अकेला छोड़कर बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी। वादिनी लौटी तो देखा कि उसकी चार साल की बच्ची घर पर नहीं थी। उसे खोजते हुए एक टूटे घर के पास पहुंची तो देखा कि अनिल उनकी बेटी के साथ गंदी हरकत कर रहा था। वादिनी ने किसी तरह बेटी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसी दिन गुडंबा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।