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प्रदेश में 1733 नए कोरोना मरीज, 38 की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 45163

Sat, 18 Jul 2020 02:03 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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प्रदेश में शुक्रवार को 1733 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कुल 38 लोगों की मौत हो गई है। नए केस मिलने से प्रदेश में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 45163 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1084 हो गया है। लखनऊ में शुक्रवार को 151 नए केस मिले, साथ ही दो मरीजों की मौत भी हो गई।
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अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब 16445 एक्टिव कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब तक 27634 को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में किसी भी पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से मरीजों से घर के अन्य सदस्यों में संक्रमण फैल सकता है।

उन्होंने बताया कि लखनऊ व गाजियाबाद में होटल आइसोलेशन की व्यवस्था शनिवार से शुरू की जा रही है। यह सुविधा बिना लक्षण वाले मरीजों को ही दी जाएगी। होटल में डबल आक्युपेंसी (एक मरीज व तीमारदार) के लिए दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन देना होगा। कोमॉर्बिडिटी, गर्भवती व छोटे बच्चों को इस व्यवस्था की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को होटल अधिग्रहण का आदेश जारी किया जा रहा है।
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1.75 लाख मरीज बुखार, खांसी, जुकाम व सांस के 

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में डोर टू डोर सर्वेक्षण अभियान 15 जुलाई को समाप्त हो गया। इसमें 1.75 लाख लोगों में बुखार, खांसी, जुकाम व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण मिले हैं। उनमें से 40 हजार के नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों को भी कोविड अस्पताल के रूप में काम करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। निजी चिकित्सालयों का शुल्क भी पहले से तय किया जा चुका है।

लखनऊ में आज से होटल आइसोलेशन 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में किसी भी पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से मरीजों से घर के अन्य सदस्यों में संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने बताया कि लखनऊ व गाजियाबाद में होटल आइसोलेशन की व्यवस्था शनिवार से शुरू की जा रही है।

यह सुविधा बिना लक्षण वाले मरीजों को ही दी जाएगी। होटल में डबल आक्युपेंसी (एक मरीज व तीमारदार) के लिए दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन देना होगा। कोमॉर्बिडिटी, गर्भवती व छोटे बच्चों को इस व्यवस्था की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को होटल अधिग्रहण का आदेश जारी किया जा रहा है। 
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