पावर कार्पोरेशन को छह हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश
बाराबंकी। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा मनमाने ढंग से कनेक्शन का किलोवाट बढ़ाकर बिल जारी करने के मामले में स्थानीय लोक अदालत सिविल कोर्ट ने उपभोक्ता को छह हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही एक किलोवाट का बिल एक माह में जारी करने को निर्देशित किया है।
नवाबगंज तहसील के शहावपुर निवासी अहमद अंसारी ने चार अक्तूबर 2017 को स्थानीय लोक अदालत में एक परिवाद दाखिल कराया था। इसमें बताया था कि पावर कॉर्पोरेशन ने उसे दो किलोवाट का बिल थमा दिया था। शिकायत के बाद भी पावर कॉर्पोरेशन से उसे कोई राहत नहीं मिली।
इसके बाद स्थानीय लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। इस पर लोक अदालत अधिकरण के अध्यक्ष श्यामसुंदर व सदस्य दिनेश पांडेय व रश्मि रस्तोगी ने रामसनेहीघाट के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
निर्धारित समय के बाद भी नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर स्थानीय लोक अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के आधार पर पावर कॉर्पोरेशन को एक किलोवाट का बिल एक माह में जारी करने तथा उपभोक्ता के मानसिक कष्ट तथा वाद व्यय के रूप में तीन-तीन हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।