लखनऊ। हाईकोर्ट ने गोमतीनगर के विभूति खंड में वर्षों से कारोबार कर रहे 16 पटरी दुकानदारों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न हो। हर दुकानदार को नोटिस देकर जवाब मांगा जाए। इसके बाद उन्हें सुनवाई का मौका देकर कानून के अनुसार फैसला लिया जाए।
न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश देवी प्रसाद अवस्थी समेत 16 पटरी दुकानदारों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि वे ग्राम एवं नगर नियोजन दफ्तर और एक टावर के पीछे करीब 10 साल से काम कर रहे हैं। याचियों ने वहां से हटाए जाने की आशंका जताई थी।