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जब्त होगी दक्षिण कोरियाई नागरिक की जमीन

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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बाराबंकी। बिजनेस वीजा लेकर तीन साल पहले भारत आए दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल के भारतीय नागरिक बनकर कंपनी के नाम खरीदी गई जमीन जब्त करके राज्य संपत्ति में निहित की जाएगी। इसकी कवायद तेज हो गई है।
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ऐसे में अब फिर कोई चूक न हो, इसे ध्यान में रखकर प्रशासन फूंक-फूंककर कदम रख रहा है। इसके लिए विधिक सलाहकारों से परामर्श लेने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। जबकि पुलिस अधीक्षक ने दक्षिण कोरियाई नागरिक को देश छोड़ने का नोटिस दिया है।

अप्रैल 2015 में बिजनेस वीजा लेकर भारत आए दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल ने लखनऊ के पते पर जुआन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई थी। फिर जिले की फतेहपुर तहसील के घुंघटेर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में भारतीय नागरिक बनकर जमीन खरीदी थी।
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इसके बाद गरीबों को स्वरोजगार की शिक्षा देने की बात कही। मगर, बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर चलाने लगा। अक्तूबर माह में एन बियुंग किल ने वीजा के नवीनीकरण के लिए आवेदन भेजा तो एलआईयू जांच में उसके बारे में जानकारी हुई।

पता चला कि वह घुंघटेर थाना क्षेत्र में भारतीय बनकर जमीन खरीदकर वहां कौशल विकास केंद्र चला रहा है। इसकी सूचना संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय को देने के बाद एसपी अनिल कुमार सिंह ने दक्षिण कोरियाई नागरिक को देश छोड़ने का नोटिस दिया।

वहीं, दक्षिण कोरियाई नागरिक को भारतीय नागरिकता कैसे मिली? और उसने भारतीय नागरिक बनकर जमीन की खरीद-फरोख्त कैसे कर ली? इसकी जांच जिलाधिकारी स्तर से कराई जा रही है। जांच के बाद दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल द्वारा कंपनी के नाम खरीदी गई जमीन जिला प्रशासन द्वारा जब्त करके राजकीय संपत्ति में निहित करने की कवायद तेज कर दी गई है।

अग्रिम कार्रवाई के लिए फतेहपुर के एसडीएम व तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, इस बारे में मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट व जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई तय होगी।

आईजी स्टांप, बाराबंकी ऋषिकेश पांडेय का कहना है कि, दक्षिणी कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल द्वारा भारतीय बनकर जुआन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम खरीदी गई जमीन राज्य संपत्ति में निहित करने की कवायद शुरू की गई है।

ऐसा करने में कई कानून प्रभावित होंगे। ऐसे में फतेहपुर के एसडीएम व तहसीलदार को मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट व जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एडीएम न्यायिक/जांच अधिकारी सुरेंद्र बहादुर यादव का कहना है कि, जिस पैन कार्ड से भारतीय मानकर दक्षिण कोरियाई नागरिक की रजिस्ट्री की गई है। उसे अभी देखा नहीं है। जांच की जा रही है। पैन कार्ड कब और कहां से बनाया है?, इसकी भी जांच कराई जाएगी। दक्षिण कोरियाई नागरिक द्वारा कंपनी के नाम क्रय की गई जमीन सरकार की होगी।
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