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Coronavirus in UP: यूपी में 128 संक्रमित, 24 घंटे में 10 बढ़े, तब्लीगी जमात के 429 लोगों की आज आएगी रिपोर्ट

Fri, 03 Apr 2020 11:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव में दस नए केस समाने आए हैं। इनमें मेरठ के चार, जौनपुर के दो, बस्ती, गाजीपुर, हापुड़ व गाजियाबाद से एक-एक शामिल हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। मेरठ व जौनपुर में मिले सभी छह पॉजिटिव केस तब्लीगी जमात से जुड़े बताए गए हैं। 

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इस तरह नोएडा में अब तक कुल 48, मेरठ में 24, आगरा में 12, लखनऊ में 10, गाजियाबाद में नौ, बरेली में छह, बुलंदशहर व जौनपुर में तीन-तीन, बस्ती, पीलीभीत व वाराणसी में दो-दो, लखीमपुर खीरी, कानपुर, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ व बागपत में एक-एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संयुक्त निदेशक संचारी रोग डॉ. विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि तब्लीगी जमात के 429 लोगों के नमूने की रिपोर्ट शुक्रवार सुबह तक आ जाएगी। शुक्रवार को पॉजिटिव लोगों की संख्या काफी बढ़ सकती है। 

आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं के लिए ई-पास जारी करेगी सरकार

कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे। इससे जुड़े लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया है कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है। यह व्यवस्था मुख्यत: सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए बनाई गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।  

इस तरह कर सकेंगे आवेदन 

आवेदक ई- पास के लिए  http://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक संस्थान आवेदक सहित अधिकतम 5 कार्मिकों के लिए पास का आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन के लिए पास ऑनलाइन जारी होंगे। आवेदक को इसका एक एसएमएस जाएगा। वह एसएमएस में दिए गए लिंक से पास डाउनलोड कर उपयोग कर सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। इसके साथ पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। 

जिले में एसडीएम, दूसरे जिले के लिए एडीएम करेंगे जारी

जिले की सीमा के अंतर्गत ई-पास जारी करने के लिए उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी करने के लिए जिले के अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। राजधानी लखनऊ के स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए विशिष्ट मामलों में प्रदेश स्तरीय पास जारी किया जाएगा। ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध होंगे, जबकि आमजन के लिए जिले के अंदर जारी पास की वैधता एक दिन व अंतर्जनपदीय पास की वैधता दो दिन की होगी।

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