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काशी ब्रांड हल्दी पाउडर के निर्माता समेत आठ पर 2.35 लाख जुर्माना

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रायबरेली। एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए काशी ब्रांड हल्दी पाउडर के निर्माता समेत आठ लोगों पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें उन्होंने बेसन बेचने वाले महराजगंज के दुकानदार पर एक लाख और सलोन में सगे भाइयों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हल्दी पाउडर के विक्रेता पर 10 हजार और निर्माता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सभी को एक महीने में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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एफएसडीए की टीमों ने छापेमारी करके कस्बों की दुकानों से नमूने सील करके जांच के लिए भेजे थे। जांच में नमूने फेल आने के बाद एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था। मुकदमों की सुनवाई करते हुए काशी ब्रांड हल्दी पाउडर के निर्माता किरन अग्रहरि पर 25 हजार व विक्रेता अभिषेक तोमर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सलोन में नारायण होटल से भरे गए खोये का नमूना फेल आने पर सगे भाइयों सुरेश पर 20 हजार और राकेश कुमार पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
महराजगंज स्थित सौभाग्य साहू की दुकान से भरे बेसन के नमूने के फेल होने पर दुकानदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। महेशखेड़ा लालगंज निवासी ईशू बाजपेयी पर 10 हजार रुपये और दाउदनगर में बिना लाइसेंस के मिली दुकान पर रामप्रकाश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मिल्कियाना सलोन निवासी राज कुमार जायसवाल की दुकान से भरे बेसन के नमूने के फेल होने पर उस पर 10 हजार और राजीव नगर लालगंज निवासी अशोक कुमार की दुकान से भरे डोडा बरफी का नमूना फेल होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि एडीएम ने दुकानदारों पर जुर्माना किया है। संबंधित दुकानदारों को सूचना दे दी गई है कि एक महीने में जुर्माने की धनराशि जमा कर दें।
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