लखनऊ। घर में सो रही बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिनेश को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दस वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी रहे नंद किशोर और अमर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सरकारी वकील के अनुसार वादी ने नगराम थाने में 27 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 26 अगस्त की रात उसकी बेटी मां व बहन के साथ बरामदे में सो रही थी। आरोपी नंद किशोर व अमर सिंह उसे बहलाकर साथ लेकर कहीं चले गए। सुबह बच्ची की खोज शुरू हुई। नंद किशोर व अमर सिंह से पूछताछ में पता चला कि दोनों रात में उसे ले गए थे और दिनेश के साथ बस में बैठा दिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी दिनेश और बच्ची को बरामद किया। तब पता चला कि दिनेश उसे लुधियाना ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।