लखनऊ। स्कूल पढ़ने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप कुमार गुप्ता को दोषी ठहराकर पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुज्जमा खान ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 23 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी और पीड़िता की मां ने 12 सितंबर 2019 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री सुबह करीब सात बजे स्कूल गई थी। वह स्कूल से घर नहीं आई तो उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की। इसमें पता चला की आरोपी संदीप कुमार गुप्ता ने विद्यालय जाते समय पीड़िता का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, पीड़िता को उसके घर भेज दिया था।