लखनऊ। किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले विजय तिवारी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुज्जमा खान ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता के पिता ने आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 14 वर्ष बेटी 3 अक्टूबर 2016 की रात नौ बजे से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो उसके स्कूल बैग की तलाशी ली गई। इसमे विजय नाम के लड़के के कई पत्र मिले। वादी विजय के घर गया, वहां कोई नहीं मिला। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपी विजय कई दिनों से नाबालिग को परेशान कर रहा था।