लखनऊ। 33 वर्ष पहले 47 किलो चरस और तमंचे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी पदमराज सिंह को दोषी ठहरा गया है। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने उन्हें 10 वर्ष कैद और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि दरोगा अमरपाल सिंह ने अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 28 जून 1993 को सूचना मिली कि तस्कर पदमराज सिंह ने नेपाल गंज से भारी मात्रा में चरस लाकर अलीगंज स्थित अपने मकान में रखा है। पुलिस टीम ने पदमराज सिंह को उसके मकान के पास से गिरफ्तार कर तमंचा, कारतूस और उससे बरामद झोले से पांच किलो चरस बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नेपाल गंज से चरस लाकर लखनऊ के व्यापारियों को बेचता है। उसके कमरे में रखे बक्से में और चरस रखी है। पुलिस ने बक्से की तलाशी ली तो कुल 47 किलो चरस बरामद हुई।