08:34 PM, 16-Dec-2023
कच्ची शराब बनाने के दोषियों को चार-चार साल का कारावास
शामली जिले के थानाभवन थाना क्षेत्र में नहर पटरी पर कच्ची शराब के साथ पकड़े गए दो दोषियों को अदालत ने चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि 21 जून 2012 को थानाभवन पुलिस ने नोरंगपुर गांव में नहर पुल के पास कच्ची शराब निकालने की सूचना पर छापामारी की थी। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को पकड़कर एक ड्रम, एक पतीला, एक पाइप, 100 लीटर कच्ची शराब और अन्य उपकरण बरामद किए। पकड़े गए आरोपी झिंझाना थाना क्षेत्र के मस्तगढ़ गांव निवासी कृष्ण और बुद्धू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई। अदालत में दोनों पर दोष सिद्ध हुआ। दोनों को आबकारी अधिनियम की धारा 60 (2) में दो-दो साल के कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।