04:18 PM, 11-Mar-2024
छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले वकील को चार साल की सजा
बागपत शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पड़ोसी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि कक्षा छह की छात्रा ने छह मई 2017 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह पड़ोसी के घर तवा लेने गई थीं, तभी पड़ोसी के बेटे वकील ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। उसके शोर मचाने पर वहां आए पड़ोसियों ने उसे बचाया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ोसी के बेटे वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोष सिद्ध कर दिया था। सोमवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए वकील को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
रामपुर तिराहा कांड की पत्रावली में दोबारा होगी गवाही
रामपुर तिराहा कांड की सीबीआई बनाम एसपी मिश्रा की पत्रावली में दोबारा गवाही कराई जाएगी। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक) के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने सुनवाई की। दोबारा गवाही के लिए धारा 311 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। आरोपी एसपी मिश्रा, गजराज सिंह और बृज किशोर की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। उत्तराखंड संघर्ष समिति के समन्वयक अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।