05:42 PM, 20-May-2023
दहेत उत्पीड़त में पति, देवर और ससुर को तीन-तीन साल की सजा
मुजफ्फरनगर में दहेज उत्पीड़न में महिला के पति, देवर और ससुर को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष जज पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकरी रितेश सचदेवा ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर और वादी के अधिवक्ता सौराज मलिक ने बताया कि पीड़िता की शादी 21 नवंबर 2013 को शामली जिले के कनियान गांव निवासी गौरव के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पीड़िता को ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकरी रितिश सचदेवा ने की। दोषी पति गौरव, देवर सौरभ और ससुर मांगेराम को धारा 498 ए, 506 में तीन-तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में मांगेराम को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।