ऐसे समझिए पूरे नियम
मौजूदा मानदंडों के अनुसार नैट, सेट, एसएलईटी सहित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों को यूजीसी के नियमों के अनुसार पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक 01.07.2023 से विश्वविद्यालयों के विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य योग्यता होगी। इस संशोधन को यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय), संशोधन विनियमन, 2021 के रूप में जाना जाएगा।
पहले इस वजह से नहीं लागू किया था नियम
इससे पहले, यूजीसी को नीति को लागू करने में देरी की मांग करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें दावा किया गया था कि यह नेट योग्य उम्मीदवारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के तहत सहायक प्रोफेसरों को काम पर रखने के लिए पीएचडी की न्यूनतम आवश्यकता को मंजूरी दी गई है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे तत्काल कार्यान्वयन से वंचित न रहें 2018 में, उम्मीदवारों को पीएचडी पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया गया था।