मेघालय राज्य सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए पांच वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बारे में जानकारी देते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। ऊपरी आयु सीमा में मिलने वाली 5 वर्ष की छूट कुछ विभागों में लागू नहीं होगी। पुलिस जैसे विभागों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक स्वस्थता के आधार पर पात्रता मानदंड निर्धारित किया जाता है।
इस फैसले से आयु में छूट को 27 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय के जरिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पांच वर्ष की छूट और भी जोड़ी जाएगी, जिससे उन्हें ऊपरी आयु सीमा के तहत 37 वर्ष तक छूट मिलेगी।