हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में हाईस्कूल पास तकनीकी सहायकों को प्रोन्नति देकर सहायक अभियंता बनाए जाने संबंधी कार्यालय विज्ञाप्ति पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एसबी सिंह की खंडपीठ ने निगम के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रोन्नति की यह प्रक्रिया परंपरा से लंबे समय से चली आ रही है।
अदालत ने कहा कि जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे में हाईस्कूल पास लोगों को सहायक इंजीनियर बनाना कौन सी परंपरा है।