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कफन सत्याग्रह मामला: योगेंद्र साव और निर्मला देवी को छह-छह माह की सजा, दोनों पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

Sun, 17 Apr 2022 12:41 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

योगेंद्र साव पहले भी कई मामलों में आरोपी सिद्ध हो चुके हैं। इससे पहले एक गोली कांड में जेल भेजा चुके है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
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विस्तार
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झारखंड के कफन सत्याग्रह मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला सुना दिया है। इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी सहित नौ लोगों को छह- छह महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर पांच- पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया। 

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इस मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव ने की। योगेंद्र साव पहले भी कई मामलों में आरोपी सिद्ध हो चुके हैं। इससे पहले एक गोली कांड में जेल भेजा चुके है। 

एनटीपीसी की ओर से किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के विरोध में इस दौरान कफन सत्याग्रह किया गया था। इस मामले में वर्ष 2015 बड़कागांव में गोली चल गई।

इसमें कई लोगों की मौत हो गई। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर एनटीपीसी के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। हिंसा के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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इस मामले में योगेंद्र साव पर दो दर्जन से अधिक मामले में दर्ज किए गए थे। इनमें से 11 मामलों में साव बरी हो चुके हैं। दो में सजा हुई है। इससे पहले एक मामले में पत्नी-पत्नी को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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