संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा परीक्षा के सुचारु, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। यह परीक्षा 08 फरवरी को रांची जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
उपायुक्त और एसएसपी के संयुक्त आदेश पर कार्रवाई
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 08 फरवरी 2026 को सुबह 06:30 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
पढ़ें- Jharkhand News: रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में अफवाह साबित हुई ईमेल
एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक और हथियारों पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद और लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
कुछ श्रेणियों को दी गई छूट
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम तथा शवयात्रा को निषेधाज्ञा के दायरे से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि अभियंत्रण सेवा परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराई जा सके।