फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

झारखंड: हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से की खास अपील; बिजली चोरी पर होगी कार्रवाई

Tue, 27 Oct 2026 08:57 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। विभाग ने ऊर्जा संरक्षण, बिजली सुरक्षा, समय पर बिल भुगतान, बिजली चोरी से बचने और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

 

विज्ञापन
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावी की है। इस योजना का मकसद राज्य के आम नागरिकों को बिजली बिल के वित्तीय बोझ से राहत देना है।

विज्ञापन


सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग करें, ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और नियमानुसार समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। बिजली की बचत से न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ऊर्जा के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर
विद्युत विभाग ने आम लोगों से बिजली के उपयोग के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। विभाग ने नागरिकों को ताकीद की है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर और अर्थिंग के तारों को स्पर्श न करें। यदि किसी स्थान पर बिजली का तार टूटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त दिखे, तो उससे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और तुरंत संबंधित विद्युत विभाग को सूचित करें। संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए बिजली के तारों तथा उपकरणों के प्रति सजगता जरूरी है। इसके साथ ही उपभोक्ता आवश्यकता समाप्त होते ही पंखे, बल्ब, लाइट और अन्य उपकरणों के स्विच बंद कर दें। ऊर्जा के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से बिजली की खपत घटेगी और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
विज्ञापन


पढ़ें:  आज झारखंड के इस शहर में बिजली कटौती, कई इलाकों में सुबह से शाम तक रहेगा असर; जानें कहां?

बिजली चोरी पर कानूनी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग, अवैध कनेक्शन लेना तथा बिजली चोरी करना कानूनन दंडनीय अपराध है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 तथा धारा 135 के तहत बिजली चोरी या अनधिकृत प्रयोग के मामलों में दोषी व्यक्तियों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए उपभोक्ता किसी भी गैरकानूनी माध्यम से बचने के लिए केवल वैध विद्युत कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपभोग करें और बिजली चोरी की गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहें।
विज्ञापन


शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विद्युत विभाग ने विभिन्न हेल्पलाइन और कॉल सेंटर नंबर जारी किए हैं। आम उपभोक्ता अपनी समस्याओं के निवारण हेतु 9031110118, 9031110119 और 9031110120 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉल सेंटर के नंबरों 1912, 18003456570 तथा 0651-2710002 पर भी सहायता उपलब्ध है। मोबाइल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करने के लिए 9031110121, 9431135504 तथा 9431135503 जारी किए गए हैं। बिजली चोरी की गुप्त सूचना देने के लिए विशेष रूप से 9431135515 व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया गया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें