झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को निलंबित थानेदार के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी। इस दौरान अदालत ने दीपिका पांडेय सिंंह को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा।
थानेदार रहे गौतम कश्यप ने लगाया है आरोप
विधायक दीपिका पांडेय सिंंह के खिलाफ गोड्डा के मेहरमा थाना के पूर्व थानेदार एसआई गौतम कश्यप ने मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अप्रैल 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने पहले सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।