झारखंड में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू कर रखा है। हालांकि, इन पाबंदियों के बावजूद राज्य में कोरोना वायरस के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह रही कि बुधवार (12 मई) को सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों में कुछ नए सख्ती भरे नियम जोड़ दिए हैं और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की समय सीमा को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। नए नियमों के तहत 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त राज्य में तीन नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
16 मई से लागू होंगे यह नए नियम
- अब शादी सिर्फ अपने-अपने घरों या कोर्ट में ही हो सकती है। इस दौरान कोई बड़ा आयोजन करना वर्जित रहेगा। उसमें भी अधिकतम 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं।
- लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
- इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
बता दें, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि राज्य में अगर कोई भी शख्स लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं, बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा।