झारखंड में अदालत ने पलामू जिले में एक महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह ने बुधवार को 28 वर्षीय रवीन्द्र उरांव को सजा सुनाई और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। दोषी अगर जुर्माने जमा करने में नाकाम रहा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
22 वर्षीय महिला ने जून, 2017 में उरांव के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार उरांव ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने उरांव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किये थे। बाद में, सीजेएम अदालत ने मामले को जिला और सत्र अदालत को स्थानांतरित कर दिया था।