झारखंड के बोकारो की विशेष अदालत ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को अपने से एक साल छोटी लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने मंगलवार को बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत सोमवार को चिल्ड्रन कोर्ट ऑफ सेशन के जज रंजीत कुमार ने आदेश की घोषणा करते हुए आरोपी को दोषी माना और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजक ने बताया कि जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर दोषी को जेल में एक अतिरिक्त महीना भी गुजरना पड़ेगा। 17 वर्षीय ने आरोपी ने पिछले साल अप्रैल में जिले के चंदनकियारी इलाके में एक खाली घर में लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़ित के परिवार ने एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।