फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand HC: झारखंड हाई कोर्ट का फैसला, सरकारी विभागों में सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाई

Thu, 04 Aug 2022 11:02 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

अदालत ने पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में सरकारी विभागों में सभी पदोन्नतियों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस विभाग के हालिया फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पाने की संभावना बाधित होगी। अदालत ने पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त तय की गई है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता श्रीकांत दुबे ने दलील दी कि डीजीपी ने 23 जून को सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को उप-निरीक्षक (एसआई) के पद पर पदोन्नति देने का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के एएसआई सामान्य श्रेणी में पदोन्नति की मांग कर सकते हैं जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उन्होंने दावा किया कि इससे पुलिस बल में सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के एएसआई के बीच विभाजन भी होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जबकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए (एसआई) पदों की संख्या कम हो जाएगी।

इससे पहले जनवरी 2020 में राज्य सरकार ने एससी / एसटी आरक्षण नियमों के अनुपालन पर कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसने सरकार से इस साल जनवरी में प्रतिबंध हटाने को कहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें