फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jharkhand: झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने दी इजाजत

Sat, 03 Feb 2024 04:01 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए शनिवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से रांची में ईडी के ऑफिस लाया गया। 
विज्ञापन
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : पीटीआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी 5 फरवरी को विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) में शामिल होंगे। रांची के पीएमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने बीती 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए शनिवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से रांची में ईडी के ऑफिस लाया गया। 
विज्ञापन


पांच दिन की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन
पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन को पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया है। ईडी ने अदालत में 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन को आधे घंटे के लिए अपने परिवार और अधिवक्ता से मिलने की छूट दी गई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची के जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया। 



चंपई सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ
चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के सीएम पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम और राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में सरकार को फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करना होगा। विधायकों की किसी भी खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, जो फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही झारखंड पहुंचेंगे।  
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका है हेमंत सोरेन को झटका
हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा।  
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें