कोयला घोटाले में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी माना है, सजा का ऐलान कल किया जाएगा। मधु कोड़ा के साथ-साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु को दोषी माना गया है। दो और लोग हैं जिन्हें सजा मिलेगी। सभी लोगों को अपराधिक साजिश रचने और सेक्शन 120बी के तहत दोषी पाया गया है।
कोयला घोटालाः मनमोहन के शामिल होने के सबूत नहीं
क्या है मामला: झारखंड के कोल ब्लॉक को कथित रूप से गलत तरीके से कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटिड (VISUL) को दे दिया गया था। इसी से जुड़ा यह मामला है।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि VISUL जिसने रजहरा नोर्थ कोल ब्लॉक के लिए आठ जनवरी 2007 को अपना नाम दिया था उसको कोल ब्लॉक देने के लिए झारखंड सरकार या फिर स्टील मंत्रालय ने नहीं कहा था, लेकिन 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने वह ब्लॉक आरोपी कंपनी को देने की वकालत की थी।
सीबीआई ने कहा था कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस तथ्य को छिपाया था कि झारखंड सरकार ने VISUL को ब्लॉक देने की वकालत नहीं की है। मनमोहन सिंह उस वक्त कोयला मंत्रालय के प्रमुख थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोड़ा, बसु और बाकी दो लोगों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी ताकि VISUL को वह ब्लॉक आवंटित कर दिया जाए।
Coal scam: Delhi's Special CBI court holds former Jharkhand CM Madhu Koda, former Coal Secy HC Gupta, former Jharkhand Chief Secy Ashok Kumar Basu & one other as guilty of criminal conspiracy & section 120 B. Sentencing to take place tomorrow.
— ANI (@ANI) December 13, 2017