जम्मू-कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में एसआरओ 164 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस एसआरओ में काउंसिल के अधीन खेल एसोसिएशनों के उच्च पदों पर बिना सरकार की अनुमति के अफसर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अधिकांश खेल एसोसिएशनों में हालात इसके विपरीत हैं।
दर्जनों विभागीय अधिकारी खेल एसोसिएशनों के बड़े पदों पर काबिज हैं। राज्यपाल के निर्देश के बाद जीएडी विभाग से सर्कुलर जारी होने के बाद काउंसिल ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। काउंसिल के सचिव दिलीप ठुसू का कहना है कि सभी खेल एसोसिएशन प्रशासनों से ब्योरा मांगा गया है, जिसमें पंद्रह दिन के भीतर प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान है।
जीएडी की ओर से गत दिवस एक सर्कुलर जारी करके बिना अनुमति के खेल एसोसिएशनों के विभिन्न पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों और मुलाजिमों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर में सब रूल-2 आफ रूल 21 जेएंडके गवर्नमेंट इंप्लाइज कंडक्ट रूल, 1971 (एसआरओ-164 तिथि 27-3-1980) पर अमल करने को कहा गया है।