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वकीलों की अनुपस्थिति में नहीं हो पाई सुनवाई

Sun, 28 Feb 2016 01:43 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
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उधमपुर आतंकी हमले की शनिवार को होने वाली सुनवाई वकीलों की अनुपस्थिति में नहीं हो पाई। हालांकि मामले की जांच कर रही नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के सीनियर पीपी बलवंत सिंह मन्हास और एनआईए के अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए।
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लेकिन आतंकियों की ओर से वकील के न पहुंचने पर एनआईए कोर्ट के जज किशोर कुमार ने अगली सुनवाई चार मार्च को मुकर्रर की।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर के दौरे के मद्देनजर आज मामले के आरोपी मोहम्मद नावेद, शौकत अहमद भट (पुलवामा), खुर्शीद अहमद भट (पुलवामा), शाबजार अहमद भट (कुलगाम), फैयाज अहमद इट्टू और खुर्शीद अहमद इट्टू (दोनों कुलगाम) को भी नहीं लाया गया।

एनआईए के के मुख्य जांच अधिकारी अतुल गोयल के शनिवार को अदालत नहीं पहुंचे। दो आरोपियों की गिरफ्तारी के वारंट को लेकर अदालत में उनके बयान दर्ज किए जाने थे।
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एनआईए ने आतंकी वारदात के दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन किया है। आवेदन में एनआईए ने आतंकियों के फाइनेंसर आशिक हुसैन भट उर्फ उबैदा और आतंकियों के ट्रक ड्राइवर फैयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की अदालत से अपील की है।
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