मिलिट्री फार्म में घास घोटाला करने के आरोपी सेना के दो अधिकारियों सहित तीन लोगों को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जम्मू के स्पेशल जज, एंटी करप्शन कोर्ट, सुरेश कुमार ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
सीबीआई ने जम्मू के मिलिट्री फार्म में कार्यरत सब असिस्टेंट सुपरवाइजर यू के मोंडल, बारामुला मिलिट्री फार्म में कार्यरत सब असिस्टेंट सुपरवाइजर आर के सोंकर और निजी कांट्रेक्टर सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
तीनों पर आरोप है कि सैन्य अधिकारियों ने कांट्रेक्टर के साथ मिलकर घास घोटाला किया। बारामुला फार्म में जम्मू फार्म से फर्जी दस्तावेजों पर घास भेजने के बदले 40194 रुपए लिए। जबकि फार्म में कोई घास पहुंचा ही नहीं था।
यू के मोंडल ने 14000 किलो घास को भेजने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। लेकिन इसमें से एक किलो घास भी फार्म में नहीं पहुंची। इसके बाद सीबीआई ने जांच की और कोर्ट में चालान पेश किया।
मंगलवार को वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जज ने तीनों को 19 हजार रुपये जुर्माना और सश्रम कारावास की सजा सुनाई।