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Jammu News: बेअदबी करने वाले आरोपी का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ दो साल से था विवाद

Thu, 09 Oct 2025 01:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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जम्मू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले आरोपी मंजीत सिंह और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के बीच दो साल से विवाद चल रहा था। आरोपी ने दो साल पहले प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद से दोनों पक्षों में तनातनी बनी हुई थी। माना जा रहा है कि यही रंजिश रामगढ़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के रूप में सामने आई और क्षेत्र में तनाव का कारण बनी।
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रामगढ़ के कौलपुर गांव में सिख समुदाय के 80 के करीब घर हैं। करीब चार साल पहले यहां नया गुरुद्वारा बनाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी मंजीत सिंह ने अपने घर में निशान साहिब लगाया था। इसका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध किया था। कमेटी ने उसके घर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब और निशान साहिब वापस लिया था। इस मामले को लेकर मंजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तब से मंजीत का प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह गांव में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होता था। उसके दो बेटे कनाडा में बसे हैं।
बेटे की होनी है शादी, घर में करवाना था पाठ
जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत सिंह के एक बेटे की शादी होने वाली है। उसने घर में पाठ करवाना था। इसके लिए गुरुद्वारा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेने के लिए गया था। गुरुद्वारा कमेटी ने उससे पहले माफी मांगने को कहा था लेकिन उसने इंकार कर दिया। मंजीत ने कमेटी के सदस्यों को धमकी दी कि इस बार प्रकाश पर्व मनाकर दिखाओ। इसके बाद उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर दी जिससे पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मंजीत सिंह ने अपने घर पर डेरा बनाया था। खुद में गुरु का वास होने का दावा करता था। धार्मिक टोटके भी करता था। समुदाय के लोग इसका विरोध करते थे लेकिन वह नहीं मानता था।
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पहली बार प्रदेश में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू जिला के उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा कि पहली बार जम्मू-कश्मीर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है। मंजीत सिंह पर संगत की कार्रवाई इस बात का सुबूत है कि बेअदबी करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो उसे सख्त सजा मिलेगी। आरोपी सिख है लेकिन उसे सिख धर्म में होने की जरूरत नहीं है। वह सजा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर पीएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
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