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J&K: टेरर फंडिंग केस में हुर्रियत के सात सदस्यों समेत दस की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Tue, 17 Oct 2017 11:18 PM IST
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
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- फोटो : FILE PHOTO
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विशेष अदालत ने आतंकी फंडिंग और पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार सात हुर्रियत नेताओं समेत कुल दस आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 नवंबर तक बढ़ा दी है। एनआईए ने इन आरोपियों को 24 जुलाई को कश्मीर से गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में हुर्रियत प्रमुख गिलानी का दामाद फंटुश भी शामिल है। 
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पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आग्रह पर अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटुश, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का सहयोगी शाहिद कलाम उर्फ शाहिद उल इस्लाम, मोहम्मद नईम खान, फारूक अहमद डार, मोहम्मद अकबर उर्फ अयाज अकबर, राजा मेहराजुद्दीन खालिद व बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

इनके अलावा इन आरोपियों में कारोबारी जहूर वटाली, एक स्वतंत्र पत्रकार व एक अन्य आरोपी भी शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक जमात उद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद व कई अलगाववादियों से पुख्ता जानकारी मिली थी कि हुर्रियत के कई नेता आतंकी संगठनों व पाकिस्तान से घाटी में अशांति फैलाने, आतंकी वारदातों करने व भारत विरोधी अभियानों के लिए फंड ले रहे थे।
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